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Budaun News: छेड़खानी के दोषी किशोर को मिली सजा, एक महीने तक गोशाला में करेगा सेवा

Sat, 11 Oct 2025 01:55 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: बरेली ब्यूरो Updated Sat, 11 Oct 2025 01:55 AM IST
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A teenager convicted of molestation was ordered to serve in a cow shelter for a month.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
बदायूं। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायिक पीठ ने छेड़खानी के मामले में किशोर को सजा सुनाई है। प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य प्रमिला गुप्ता व सदस्य अरविंद कुमार गुप्ता ने सुनवाई के बाद किशोर को एक माह तक किसी पंजीकृत गोशाला में सेवा करने का आदेश दिया है।
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उझानी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर ने 2022 में किशोरी के साथ छेड़खानी की थी। किशोरी के पिता ने किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने घटना के सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। किशोर होने की वजह से मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चलाया गया।
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अपचारी ने खुद अपराध स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान किशोर ने भविष्य में कोई गलती न करने का वायदा करने के साथ अच्छे कार्य करने का संकल्प लिया। प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य प्रमिला गुप्ता व सदस्य अरविंद कुमार गुप्ता ने एक माह तक पंजीकृत गोशाला में सेवा देने का आदेश दिया है।
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