फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   20 years' imprisonment for the guilty in a case involving the abuse of a child

Budaun News: बालक के साथ गलत काम करने पर दोषी को 20 वर्ष की कैद

Wed, 28 Oct 2026 01:41 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
20 years' imprisonment for the guilty in a case involving the abuse of a child
बदायूं। कोर्ट ने सात साल के बालक के साथ खंडहर में गलत काम करने व मारपीट करने के मामले में आरोपी सान्दे सागर उर्फ सुनील निवासी वार्ड नंबर एक, थाना उसावां को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नीलांजना की कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की कैद की सजा सुनाई। दोषसिद्ध अभियुक्त पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

थाना उसावां में 8 मार्च 2025 को तहरीर देकर एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 7 मार्च की शाम उसका सात साल का बेटा एक मंदिर पर प्रसाद लेने गया था। तभी सान्दे सागर उर्फ सुनील ने चॉकलेट व रुपये का लालच दिया और उसके बेटे को ब्लॉक क्षेत्र में खंडहर में ले गया और मारपीट कर उसके साथ गलत काम किया।
विज्ञापन

काफी तलाशने पर रात दस बजे खंडहरों में बेटा आरोपी के साथ मिला। उस दौरान आरोपी ब्लॉक गेट से भाग निकला था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कई धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को कोर्ट गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed