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Budaun News: 1700 युवा अपना उद्यम शुरू कर बनेंगे आत्मनिर्भर
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बदायूं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए पांच लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। 2025-26 वित्तीय वर्ष में 1283 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें 1116 युवाओं को ऋण दिया भी जा चुका है। जनपद में इस वित्तीय वर्ष में 1700 युवा उद्यमी बनाए जाने का लक्ष्य शासन की ओर से दिया गया है। लाभार्थियों को ऋण चार वर्ष में चुकाना होगा।
यह योजना शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है। इसके लिए डीएम से लेकर अन्य उच्च अधिकारी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। शुरू में कुछ शाखाओं ने युवाओं को ऋण देने में अपनी मनमानी की थी, लेकिन डीएम अविनाश राय के सख्ती के बाद सभी लाइन पर आ गए। जिले में 17 सौ लाभार्थियों का ऋण देने का लक्ष्य मिला है। जिसे पूरा करने के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर ऋण के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए कलक्ट्रेट में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शिविर लगाया। इसमें करीब 200 युवाओं के ऋण स्वीकृत किए गए थे। योजना में शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत चिह्नित परिवारों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाना है।
ये हैं मानक
21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा हो, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत शिविर लगाकर लोगों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन या ऋण संबंधी कोई दिक्कत आने पर आवेदनकर्ता जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। - सचिन जैन, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र
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यह योजना शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है। इसके लिए डीएम से लेकर अन्य उच्च अधिकारी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। शुरू में कुछ शाखाओं ने युवाओं को ऋण देने में अपनी मनमानी की थी, लेकिन डीएम अविनाश राय के सख्ती के बाद सभी लाइन पर आ गए। जिले में 17 सौ लाभार्थियों का ऋण देने का लक्ष्य मिला है। जिसे पूरा करने के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर ऋण के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए कलक्ट्रेट में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शिविर लगाया। इसमें करीब 200 युवाओं के ऋण स्वीकृत किए गए थे। योजना में शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत चिह्नित परिवारों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाना है।
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ये हैं मानक
21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा हो, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत शिविर लगाकर लोगों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन या ऋण संबंधी कोई दिक्कत आने पर आवेदनकर्ता जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। - सचिन जैन, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र