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19 साल पहले हुई लूट में पांच बदमाशों को सात-सात साल की कैद
Updated Wed, 11 Jul 2018 09:04 PM IST
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19 साल पहले हुई लूट के मामले में पांच
बदमाशों को सात-सात साल की कैद
शाहजहांपुर जिले के मंगू लाल गुप्ता से हुई थी लूटपाट
पुलिस की जांच में सामने आए थे बदमाशों के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। थाना अलापुर क्षेत्र में 19 साल पहले हुई लूट की घटना में स्पेशल जज डकैती कोर्ट राजकुमार सिंह ने पांच बदमाशों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शाहजहांपुर के कलान निवासी मंगू लाल गुप्ता ने 16 दिसंबर 98 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह अपनी जीप की सर्विस कराकर बरेली से घर लौट रहे थे कि अलापुर थाना क्षेत्र के गांव म्याऊ-उसावां रोड पर सड़क पर पेड़ कटे पड़े थे। उनके साथ चालक कमलेश और नरेंद्र पाल, रामू भी थे। वहीं पर एक टाटा -407 पलटी पड़ी थी। दो ट्रक भी खड़े थे। उसे लगा कि दुर्घटना हो गई है सो वह भी जीप को रोककर खड़े हो गए। फिर चार-पांच बदमाश आए उन्होंने उनसे भी लूटपाट की। पुलिस की विवेचना में थाना अलापुर क्षेत्र के कमरुद्दीन पुत्र तौले बख्श निवासी नैथू,जखेली निवासी रामवीर पुत्र सोरन सिंह, इस्लामगंज निवासी अकरम पुत्र असगर, वक्रपाल उर्फ द्रगपाल पुत्र कन्हई और वीरपाल पुत्र जोधा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज राजकुमार सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञानस्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद उपरोक्त सभी बदमाशों को सात-सात साल कैद की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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बदमाशों को सात-सात साल की कैद
शाहजहांपुर जिले के मंगू लाल गुप्ता से हुई थी लूटपाट
पुलिस की जांच में सामने आए थे बदमाशों के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। थाना अलापुर क्षेत्र में 19 साल पहले हुई लूट की घटना में स्पेशल जज डकैती कोर्ट राजकुमार सिंह ने पांच बदमाशों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शाहजहांपुर के कलान निवासी मंगू लाल गुप्ता ने 16 दिसंबर 98 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह अपनी जीप की सर्विस कराकर बरेली से घर लौट रहे थे कि अलापुर थाना क्षेत्र के गांव म्याऊ-उसावां रोड पर सड़क पर पेड़ कटे पड़े थे। उनके साथ चालक कमलेश और नरेंद्र पाल, रामू भी थे। वहीं पर एक टाटा -407 पलटी पड़ी थी। दो ट्रक भी खड़े थे। उसे लगा कि दुर्घटना हो गई है सो वह भी जीप को रोककर खड़े हो गए। फिर चार-पांच बदमाश आए उन्होंने उनसे भी लूटपाट की। पुलिस की विवेचना में थाना अलापुर क्षेत्र के कमरुद्दीन पुत्र तौले बख्श निवासी नैथू,जखेली निवासी रामवीर पुत्र सोरन सिंह, इस्लामगंज निवासी अकरम पुत्र असगर, वक्रपाल उर्फ द्रगपाल पुत्र कन्हई और वीरपाल पुत्र जोधा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज राजकुमार सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञानस्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद उपरोक्त सभी बदमाशों को सात-सात साल कैद की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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