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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
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बदायूं। भाई के साथ शहर में पढ़ाई करने आई किशोरी को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराये पर रहने वाले युवक ने 28 जुलाई 2016 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाबालिग छोटी बहन शहर के एक स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी। पड़ोस में किराये पर रहने वाला मुकेश कुमार उसकी बहन को 26 जुलाई को स्कूल जाते समय रास्ते से बहलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। घटना के करीब 15 दिन बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश के साथ पीड़िता को बरामद कर लिया।
पीड़िता के अनुसार मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती, सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में मुकेश को मुजरिम ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
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थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराये पर रहने वाले युवक ने 28 जुलाई 2016 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाबालिग छोटी बहन शहर के एक स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी। पड़ोस में किराये पर रहने वाला मुकेश कुमार उसकी बहन को 26 जुलाई को स्कूल जाते समय रास्ते से बहलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। घटना के करीब 15 दिन बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश के साथ पीड़िता को बरामद कर लिया।
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पीड़िता के अनुसार मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती, सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में मुकेश को मुजरिम ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
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