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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

Tue, 25 Apr 2023 02:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 25 Apr 2023 02:14 AM IST
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10 years imprisonment for raping a minor
पीड़िता के मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने सुनाई सजा
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पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी से कर ली है शादी
कोर्ट ने सजा के साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। नाबालिग को फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला गया है।
विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा के मुताबिक थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एक फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी 2016 को उसका पति रात में खेत पर सिंचाई करने गया था। घर पर वह और उसकी नाबालिग पुत्री और बच्चे सो रहे थे। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में नहीं थी। उसने अपने पति को सूचना दी और अपने रिश्तेदारी में पुत्री को तलाश किया लेकिन पुत्री नहीं मिली।
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महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार और थाना उझानी के कछला निवासी योगेंद्र पुत्र कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने योगेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई और आरोपी से शादी करने की बात बताई। इसके बावजूद स्पेशल जज दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद योगेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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