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Bijnor News: डकैती के दोषी जीशान को नौ वर्ष की सजा
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल ने डकैती एवं डकैती में लूटा गया सामान रखने का दोषी पाते हुए जीशान को नौ वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कस्बा नूरपुर निवासी अभिनव बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान चंद्र ज्वैलर्स रोडवेज के निकट चांदपुर रोड पर स्थित है। दुकान के ऊपर ही उसकी माता आभा, पिता आशुतोष, बहन वंशिका व भाई छोटू रहते हैं। वह किराए के मकान में रहता है। रोज की तरह एक अगस्त 2015 को पिता व भाई दुकान करीब आठ बजे बंद करके ऊपर चले गए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे वह पिता के घर गया तो चार बदमाश पीछे-पीछे जीने से घर में घुस आए। उसे और उसके भाई को तमंचा दिखाकर बांध दिया।
घर में रखा हुआ दुकान का सोने के जेवर और आठ किलो चांदी के जेवर, 40 हजार नकद लूटकर ले गए। मामले में केस की सुनवाई के दौरान जीशान निवासी गांव कसरेवा थाना गजरौला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत में उसे डकैती डालने और लूट के जेवरात रखने का दोषी पाते हुए नौ वर्ष की सजा सुनाई गई है।
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कस्बा नूरपुर निवासी अभिनव बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान चंद्र ज्वैलर्स रोडवेज के निकट चांदपुर रोड पर स्थित है। दुकान के ऊपर ही उसकी माता आभा, पिता आशुतोष, बहन वंशिका व भाई छोटू रहते हैं। वह किराए के मकान में रहता है। रोज की तरह एक अगस्त 2015 को पिता व भाई दुकान करीब आठ बजे बंद करके ऊपर चले गए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे वह पिता के घर गया तो चार बदमाश पीछे-पीछे जीने से घर में घुस आए। उसे और उसके भाई को तमंचा दिखाकर बांध दिया।
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घर में रखा हुआ दुकान का सोने के जेवर और आठ किलो चांदी के जेवर, 40 हजार नकद लूटकर ले गए। मामले में केस की सुनवाई के दौरान जीशान निवासी गांव कसरेवा थाना गजरौला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत में उसे डकैती डालने और लूट के जेवरात रखने का दोषी पाते हुए नौ वर्ष की सजा सुनाई गई है।
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