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गैंगस्टर एक्ट में विवेक गुप्ता व राहुल को नौ-नौ वर्ष का कारावास

Sat, 18 Sep 2021 11:50 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Sep 2021 11:50 PM IST
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Vivek Gupta and Rahul jailed for nine years in gangster act
गैंगेस्टर एक्ट में विवेक गुप्ता व राहुल को नौ-नौ वर्ष की कैद
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डा.विजय कुमार ने गैंग बनाकर जघन्य अपराध करने में विवेक गुप्ता व उसके साथी राहुल को को नौ-नौ साल के कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विवेक गुप्ता पर राहुल के साथ मिलकर दोहरा हत्याकांड करने का आरोप है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार चार दिसंबर 2021 को शाम के छह बजे जब नगीना निवासी रमेश सचदेव व उसका बेटा अनिल अपने घर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। घर पर उसकी पत्नी गीता सचदेव व बेटा साहिल मौजूद था। उसकी पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब उसके बेटे अनिल ने जाली से झांक कर अंदर देखा तो पाया कि गीता से चार बदमाश चाकू व सरिये से मारपीट कर रहे थे। शोर सुनकर काफी लोग आ गए। जब सब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो चार बदमाश छत की ओर भागे। दो बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया गया।
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घर के अंदर साहिल की लाश पड़ी हुई थी। गीता सचदेव बुरी तरह घायल थी। उनके चेहरे व सिर पर सरिये की चोट के निशान थे। बदमाशों ने घर में लूटपाट भी की थी। गीता सचदेव की रास्ते में अस्पताल लाते हुए मौत हो गई थी। पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत विवेक गुप्ता निवासी नगीना व राहुल निवासी गांव बाहुवाला थाना बढ़ापुर पर गैंगेस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोहरे हत्याकांड में विवेक गुप्ता व राहुल को सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। अदालत ने पाया कि गैंग बनाकर संगठित अपराध किया गया है। कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट धारा 3(1) के तहत विवेक गुप्ता व उसके साथी राहुल को नौ-नौ वर्ष की सजा सुनाई है।
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