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रोडवेज बस चालक और परिचालकों के लिए वर्दी अनिवार्य

Wed, 03 Aug 2022 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 11:51 PM IST
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Uniform mandatory for roadways bus drivers and operators
रोडवेज बस चालक और परिचालकों के लिए वर्दी अनिवार्य
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बिजनौर। रोडवेज डिपो में अब चालक और परिचालक अनिवार्य रूप से वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। बिना वर्दी ड्यूटी करने पर जुर्माना भी लगेगा। वर्दी के लिए उनके खाते में परिवहन निगम की ओर से 1800 रुपये भेजे जाएंगे। इसके लिए बिजनौर डिपो की ओर से कर्मचारियों की जानकारी परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ भेज दी गई है।
रोडवेज चालक और परिचालक अब बिना वर्दी के ड्यूटी नहीं करेंगे। मुख्यालय की ओर से दो वर्ष के लिए दो वर्दी सिलवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके चलते रोडवेज चालकों और परिचालकों को कपड़ा खरीदकर वर्दी सिलवानी होगी। इसके लिए उनके खाते में 1800 रुपये भेजे जा रहे हैं। अब चालकों की खाकी वर्दी होगी, जबकि परिचालकों ग्रे वर्दी में नजर आएंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तय करेंगे कि चालक और परिचालक वर्दी में ही ड्यूटी करें। मिली जानकारी के मुताबिक तीन महीने की बस पर ड्यूटी देखते हुए ही चालकों और परिचालकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। बिजनौर डिपो के 140 चालक और 159 परिचालकों की सूची भेजी गई है। जिनमें संविदा और नियमित दोनों शामिल हैं।
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ये चालक और परिचालक नहीं होंगे पात्र
वर्दी के लिए अक्षम एवं कार्यालय में तैनात चालक और परिचालक पात्र नहीं होंगे। साथ ही सेवानिवृत्त, सेवा से पृथक, संविदा समाप्त एवं आगामी छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले चालक और परिचालक वर्दी के पात्र नहीं होंगे। वहीं अपात्र कर्मचारियों के खाते में धनराशि जाने पर क्षेत्रीय समिति उत्तरदायी होगी। वर्दी न पहनने वाले रोडवेज चालक और परिचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार बिना वर्दी पकड़े जाने पर 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार बिना वर्दी पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही तृतीय बार पकड़े जाने पर 150 रुपये चालक और परिचालक पर जुर्माना लगेगा। इसके बाद बिना वर्दी पकड़े जाने पर हर बार 100-100 रुपये जुर्माना बढ़ाया जाएगा।
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परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को बिजनौर डिपो पर तैनात चालक और परिचालकों की जानकारी भेज दी गई है। अब ड्यूटी के दौरान चालक और परिचालक वर्दी में रहेंगे। वर्दी में न मिलने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा
- एआरएम धीरज सिंह पंवार
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