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Bijnor News: लड़की से छेड़छाड़ में दो युवकों को सजा
Wed, 12 Jul 2023 12:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 12 Jul 2023 12:17 AM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में दोषी पाते हुए परवेज को सात वर्ष व सलमान को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार बिजनौर की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री अपनी सहेली के घर किताब लेने जा रही थी। रास्ते में परवेज व सलमान ने उसकी लड़की को बुरी नियत से पकड़ लिया। परवेज ने उसकी लड़की को 200 रुपये दिखाकर कहा कि वह उसके साथ चले। इस पर उसकी पुत्री ने विरोध किया। परवेज को डांट दिया। परवेज ने पीड़िता की पिटाई कर दी। चाकू से उसकी छाती पर वार किया। परवेज व सलमान ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की।
इस मामले में कोर्ट ने परवेज को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट में सात वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि सलमान को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ में पोक्सो अधिनियम में पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साढ़े छह हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार बिजनौर की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री अपनी सहेली के घर किताब लेने जा रही थी। रास्ते में परवेज व सलमान ने उसकी लड़की को बुरी नियत से पकड़ लिया। परवेज ने उसकी लड़की को 200 रुपये दिखाकर कहा कि वह उसके साथ चले। इस पर उसकी पुत्री ने विरोध किया। परवेज को डांट दिया। परवेज ने पीड़िता की पिटाई कर दी। चाकू से उसकी छाती पर वार किया। परवेज व सलमान ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की।
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इस मामले में कोर्ट ने परवेज को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट में सात वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि सलमान को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ में पोक्सो अधिनियम में पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साढ़े छह हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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