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दो भाइयों को दस-दस साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Wed, 27 Apr 2016 12:11 AM IST
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बिजनौर के नगीना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना लालचंद गुप्ता ने गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना अफजलगढ़ के गांव हिदायतपुर टांडा निवासी शिव दयाल का अपने ही गांव के दलीप व धर्मपाल पुत्रगण भूतनाथ से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
छह नवंबर 2014 की शाम सात बजे इसी विवाद को लेकर गालीगलौज हुई और मामला बढ़ जाने पर दलीप व उसके भाई धर्मपाल ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर शिवदयाल व उसकी पत्नी महेंद्री को मारपीट कर घायल कर दिया था। शिव दयाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
वहां उपचार के दौरान हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई थी। शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह के अनुसार अदालत ने शिव दयाल की मौत को गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए दलीप व उसके भाई धर्मपाल को दस-दस साल की सजा सुनाई है।
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थाना अफजलगढ़ के गांव हिदायतपुर टांडा निवासी शिव दयाल का अपने ही गांव के दलीप व धर्मपाल पुत्रगण भूतनाथ से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
छह नवंबर 2014 की शाम सात बजे इसी विवाद को लेकर गालीगलौज हुई और मामला बढ़ जाने पर दलीप व उसके भाई धर्मपाल ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर शिवदयाल व उसकी पत्नी महेंद्री को मारपीट कर घायल कर दिया था। शिव दयाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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वहां उपचार के दौरान हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई थी। शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह के अनुसार अदालत ने शिव दयाल की मौत को गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए दलीप व उसके भाई धर्मपाल को दस-दस साल की सजा सुनाई है।
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