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Bijnor News: तीन मंजिला मकान गिराने के न्यायालय ने दिए आदेश

Sat, 01 Apr 2023 10:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Apr 2023 10:39 PM IST
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The court ordered the demolition of the three-storey house
नजीबाबाद -पांच दशक पुराने मकान विवाद में न्यायालय ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
नजीबाबाद। न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने पांच दशक पुराने भूमि विवाद में नगर के तीन मंजिला मकान को गिराने के आदेश जारी किए हैं।

अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय ने वर्ष 1968 से चले आ रहे कुड़वा बनाम रहमतुल्ला भूमि विवाद में डिक्री संबंधी प्रकरण का निष्पादन करते हुए फैसला सुनाया है। करीब पांच दशक पुराने वाद में अपर सिविल जज जूनियर डिविजन डॉ. इंदु रानी ने वर्ष 1980 में अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैध रूप से निर्माण को दो माह में हटाने के आदेश का अनुपालन न होने को गंभीरता से लिया। न्यायिक अधिकारी ने अहम फैसले में मोहल्ला मकबरा नजीबाबाद स्थित तीन मंजिला मकान गिराने के आदेश जारी किए।


न्यायालय ने अमीन को पुलिस बल की मदद से विवादित भूमि पर बने तीन मंजिला मकान को तत्काल प्रभाव से गिराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी पक्ष में हड़कंप है। गौरतलब है कि कुड़वा बनाम रहमतुल्ला भूमि विवाद में दोनों पक्षों के वादी-प्रतिवादियों की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसान वाद की पैरवी कर रहे हैं। संबंधित प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने और न्यायालय को फैसले से अवगत कराने का दावा किया जा रहा है।
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