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Bijnor News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा

Sun, 16 Jul 2023 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jul 2023 12:24 AM IST
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Ten years imprisonment to the accused for raping a minor girl
-नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोप सिद्ध, भुगतेगा सजा
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बिजनौर। विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी चेतराम को 10 वर्ष के कारावास और 1,30,000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 115000 रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना हल्दौर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना हलदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 15 अगस्त 2013 की रात्रि में चेतराम बहला-फुसलाकर ले गया था। उसकी पुत्री को चेतराम द्वारा ले जाते हुए नुमाइश देख कर लौट रहे ग्रामीणों ने देखा था। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल कराया था। पीड़िता ने चेतराम द्वारा उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने की बात अपने बयानों में पुलिस को बताई थी। कोर्ट ने चेतराम को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई।
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