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Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में किशोर को 10 वर्ष की सजा

Wed, 24 May 2023 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 24 May 2023 12:30 AM IST
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Teenager sentenced to 10 years for culpable homicide
- लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, विरोध करने पर ट्रेन के आगे फेंक दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। बालक न्यायालय की पीठासीन अधिकारी पारुल जैन ने नाबालिग लड़की की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाते हुए किशोर अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि थाना नगीना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की नगीना में पढ़ती है। 18 मई 2016 को करीब दोपहर 12 बजे उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की पीड़िता को स्कूल जाने के बहाने बुलाकर ले गई थी। वह फलों का ठेला लगाता है। उसने कुछ लोगों को यह कहता हुए सुना कि सरकारी अस्पताल नगीना में एक लड़की की लाश है। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि यह उसकी लड़की की लाश है। बाद में पूछताछ में पता चला कि उसे कोटद्वार का एक लड़का, जो वर्तमान में थाना नांगल क्षेत्र में रहता है। वह बहला फुसलाकर ले गया था।
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उसने उसकी लड़की से छेड़छाड़ की और ट्रेन के सामने फेंक दिया। जिससे उसकी लड़की की कटकर मौत हो गई। इस मामले में किशोर अभियुक्त को धारा 363 व 304 आईपीसी के अपराध का दोषी माना और उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता के पिता को दिए जाने के आदेश दिए।
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