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बेदखली नोटिस भेजने से हड़कंप
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sat, 22 Oct 2016 12:51 AM IST
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कालागढ़ में रामगंगा बांध परियोजना की कालोनियों में निवास कर रहे 751 नागरिकों को बेदखल करने के नोटिस पुलिस विभाग ने तामील कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की हठधर्मिता से जनता परेशान है।
इन दिनों कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना की नई व केंद्रीय कालोनी में बेदखली के नोटिस पुलिस की ओर से तामील कराए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। करीब 40-50 वर्षों से यहां रह रहे लोगोें को बेदखली करने की इस कार्रवाई से जनता के सामने सिर छिपाने की समस्या आ रही है। एसओ आरएस कठैत के अनुसार यह नोटिस तामील करने का काम शुरू हो गया है। कोटद्वार के एसडीएम कार्यालय से जारी इन नोटिसों में कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली की 1161/ 2015, 1178/2015, 1179/2015 सिविल रिट याचिका गोडावर्मन तिरूमलपव भारत संघ के अन्य राज्यों में उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण अनुभाग 4 के तहत 964 निवासियों को अवैध कब्जा है। बेदखली से पूर्व यहां पुनर्वास के लिए जनता से आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से 213 नागरिकों ने ही आवेदन किया था। इसके अलावा जिन्होंने आवेदन नहीं किया, उन्हें बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस तामील के 15 दिनों तक आवास, दुकान या भवन को खाली कर दिया जाएगा, नहीं तो प्रशासन बलपूर्वक बेदखली करा देगा।
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इन दिनों कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना की नई व केंद्रीय कालोनी में बेदखली के नोटिस पुलिस की ओर से तामील कराए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। करीब 40-50 वर्षों से यहां रह रहे लोगोें को बेदखली करने की इस कार्रवाई से जनता के सामने सिर छिपाने की समस्या आ रही है। एसओ आरएस कठैत के अनुसार यह नोटिस तामील करने का काम शुरू हो गया है। कोटद्वार के एसडीएम कार्यालय से जारी इन नोटिसों में कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली की 1161/ 2015, 1178/2015, 1179/2015 सिविल रिट याचिका गोडावर्मन तिरूमलपव भारत संघ के अन्य राज्यों में उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण अनुभाग 4 के तहत 964 निवासियों को अवैध कब्जा है। बेदखली से पूर्व यहां पुनर्वास के लिए जनता से आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से 213 नागरिकों ने ही आवेदन किया था। इसके अलावा जिन्होंने आवेदन नहीं किया, उन्हें बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस तामील के 15 दिनों तक आवास, दुकान या भवन को खाली कर दिया जाएगा, नहीं तो प्रशासन बलपूर्वक बेदखली करा देगा।
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