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Bijnor News: बिजनौर - एसएसडी कॉलेज के प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज
Mon, 01 May 2023 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Mon, 01 May 2023 12:49 AM IST
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- साल 2022 में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
- एक लाख 28 हजार की छात्रवृत्ति के गबन का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। छात्रवृत्ति घोटाले में वांछित चल रहे एसएसडी कॉलेज के प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट को खारिज कर दिया है। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रबंधक के सरेंडर किए जाने की आशंका है। दरअसल, एक लाख 28 रुपये की छात्रवृत्ति के गबन के मामले में उनके खिलाफ पिछले साल रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
नजीबाबाद के गढ़मलपुर में स्थित एसएसडी कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य समेत तीन के खिलाफ अगस्त 2022 में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिन पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम के गबन का आरोप लगाया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद नजीबाबाद थाने में मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में एक लाख 28 हजार की छात्रवृत्ति के गबन का आरोप लगा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कॉलेज के प्रबंधक रणवीर सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली।
पहली बार छह फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब 26 अप्रैल को फिर से हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है। जिसके बाद से कॉलेज के प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि एक छात्रा की शिकायत पर इस गबन की परत खुली थी।
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मामले में गलत धारा लगाई गई : प्रबंधक
प्रबंधक रणवीर सिंह ने बताया कि उनके मामले में गलत धारा लगाई गई है। सरकारी धन का गबन एक प्राइवेट संस्था कैसे कर सकती है। जिन बच्चों का पैसा सरकार ने दिया ही नहीं तो गबन कैसे हो गया। बैंक ने भी यह जानकारी दी है कि साल 2016 में कोई पैसा नहीं आया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
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- एक लाख 28 हजार की छात्रवृत्ति के गबन का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। छात्रवृत्ति घोटाले में वांछित चल रहे एसएसडी कॉलेज के प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट को खारिज कर दिया है। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रबंधक के सरेंडर किए जाने की आशंका है। दरअसल, एक लाख 28 रुपये की छात्रवृत्ति के गबन के मामले में उनके खिलाफ पिछले साल रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
नजीबाबाद के गढ़मलपुर में स्थित एसएसडी कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य समेत तीन के खिलाफ अगस्त 2022 में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिन पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम के गबन का आरोप लगाया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद नजीबाबाद थाने में मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में एक लाख 28 हजार की छात्रवृत्ति के गबन का आरोप लगा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कॉलेज के प्रबंधक रणवीर सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली।
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पहली बार छह फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब 26 अप्रैल को फिर से हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है। जिसके बाद से कॉलेज के प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि एक छात्रा की शिकायत पर इस गबन की परत खुली थी।
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मामले में गलत धारा लगाई गई : प्रबंधक
प्रबंधक रणवीर सिंह ने बताया कि उनके मामले में गलत धारा लगाई गई है। सरकारी धन का गबन एक प्राइवेट संस्था कैसे कर सकती है। जिन बच्चों का पैसा सरकार ने दिया ही नहीं तो गबन कैसे हो गया। बैंक ने भी यह जानकारी दी है कि साल 2016 में कोई पैसा नहीं आया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।