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Bijnor News: तालाब की जमीन होगी कब्जामुक्त , कोर्ट से पालिका पक्ष में आया फैसला

Wed, 18 Sep 2024 02:16 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2024 02:16 AM IST
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Pond land will be free of occupation, court rules in favor of municipality
पालिका की ओर से अभी चार लोगों को नोटिस जारी
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सात लाख की निर्धारित क्षतिपूर्ति पालिका कोष में जमा करने के आदेश



संवाद न्यूज एजेंसी
धामपुर। उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा मोहल्ला अफगानान स्थित जमीन का वाद धामपुर पालिका के पक्ष में आया है। इसके बाद पालिका की ओर से चार लोगों को नोटिस जारी कर करीब सात लाख की निर्धारित क्षतिपूर्ति पालिका कोष में जमा करने, अवैध कब्जों को खुद ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
पालिका के अधिशासी अधिकारी रवि कुमार शुक्ला ने बताया कि मोहल्ला अफगानान में पालिका का तालाब है। इसकी जमीन पर प्राइवेट बस अड्डा भी है। आरोप है कि इसजमीन पर अधिकांश लोगों के अवैध कब्जे हैं। इसका वाद धामपुर उप जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। 30 अप्रैल 2024 को चार लोगों के खिलाफ पालिका पक्ष में फैसला आया है।
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कोर्ट के फैसले पर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में संबंधित चार लोगों आदेश कुमार त्यागी , जावेद रहमान शम्सी, अमिताभ सिंह और विजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किए गए है। इन लोगों ने लगभग 200 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
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अब इसने निर्धारित क्षतिपूर्ति शुल्क को पालिका में जमा करने , अवैध कब्जों को खुद ध्वस्त करने की हिदायत दी गई है। ऐसा न होने पर पालिका की ओर से प्रतिदिन के हिसाब से 400 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करेगी। अवैध कब्जा न हटाने की दिशा में पालिका अवैध कब्जों को ध्वस्त करेगी। इसका खर्च संबंधित लोगों से वसूला जाएगा।



अन्य के खिलाफ भी चल रहा वाद


अभी और लोगों के खिलाफ भी वाद चल रहा है। इसका फैसला जल्द आने की उम्मीद है। जैसा भी फैसला आएगा, उसकी के अनुरुरूप पालिका की ओर से कार्रवाई की जाएगी




बस अड्डे की जमीन भी खराई जाएगी खाली

पालिकाध्यक्ष चौधरी रवि कुमार ने बताया कि तालाब की जमीन पर चल रहे प्राइवेट बस अड्डे की जमीन को भी खाली कराया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस जमीन को पूरी तरह से कब्जामुक्त कराने के बाद तालाब का सरकार की योजना के तहत सुंदरीकरण कराया जाएगा।
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