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Bijnor News: सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा
Tue, 14 Jan 2025 12:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Tue, 14 Jan 2025 12:54 AM IST
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बिजनौर में सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा करते प्रशासन की टीम के सदस्य। स्रोत प्रशासन
बिजनौर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर 15 दिन का समय दिया है। अफसरों का दावा है कि कार्यालय को सरकार भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। इसके साथ ही बिजनौर इंटर कॉलेज के पास स्थित सात दुकानों को सील कर दिया गया है। एसडीएम/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र अवनीश त्यागी के निर्देश पर तहसीलदार सदर ने समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया है। इससे पहले भी 23 सितंबर को पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी कार्यालय बिना मानचित्र पास कराए बनाया गया है। इस नोटिस के जवाब में पार्टी के जिला पदाधिकारियों की ओर से जवाब दाखिल किया गया लेकिन प्रशासन इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।
सोमवार को फिर से सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में कहा गया है कि स्थलीय निरीक्षण से पता लगा है कि जिस भूमि पर सपा कार्यालय बना है, वह सरकारी भूमि है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भूमि की मांग की जा रही है। इसलिए इस भूमि को खाली किया जाए। साथ ही पार्टी कार्यालय के स्वामित्व के संबंध में 15 दिन के भीतर साक्ष्य उपलब्ध कराएं। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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उधर, तहसील प्रशासन ने बिजनौर इंटर कॉलेज के पास की सात दुकानों पर सील लगा दी है। इन दुकानों के कब्रिस्तान की भूमि पर होने की बात कही जा रही है। दुकानें सील होने से दुकानदारों में खलबली मची है।
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नोटिस में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी कार्यालय बिना मानचित्र पास कराए बनाया गया है। इस नोटिस के जवाब में पार्टी के जिला पदाधिकारियों की ओर से जवाब दाखिल किया गया लेकिन प्रशासन इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।
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सोमवार को फिर से सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में कहा गया है कि स्थलीय निरीक्षण से पता लगा है कि जिस भूमि पर सपा कार्यालय बना है, वह सरकारी भूमि है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भूमि की मांग की जा रही है। इसलिए इस भूमि को खाली किया जाए। साथ ही पार्टी कार्यालय के स्वामित्व के संबंध में 15 दिन के भीतर साक्ष्य उपलब्ध कराएं। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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उधर, तहसील प्रशासन ने बिजनौर इंटर कॉलेज के पास की सात दुकानों पर सील लगा दी है। इन दुकानों के कब्रिस्तान की भूमि पर होने की बात कही जा रही है। दुकानें सील होने से दुकानदारों में खलबली मची है।