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Bijnor News: नहटौर नगर पालिका के लिपिक मसूद अहमद भी बर्खास्त

Tue, 23 Jan 2024 03:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jan 2024 03:08 AM IST
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Nahtaur Municipality clerk Masood Ahmed also dismissed
-सही पाया गया नौकरी के लिए जन्मतिथि में हेराफेरी करने का आरोप
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- वसूला जाएगा 25 मई 2017 के बाद का वेतन और भत्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
नहटौर (बिजनौर)। पालिका प्रशासन ने शिकायतों की जांच के आधार पर लिपिक मसूद अहमद को भी बर्खास्त कर दिया है। उस पर जन्मतिथि में हेराफेरी कर नौकरी करने का आरोप था। इससे पूर्व संग्रह अमीन घनश्याम को भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया था।


लोकायुक्त के आदेश पर अलग अलग मामलों में नगर पालिका परिषद में तैनात लिपिक मसूद अहमद सहित तीन कर्मचारियों को जून 2023 में निलंबित कर दिया गया था। इनकी अलग अलग अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही थी। जांच अधिकारी ने मसूद अहमद पर जन्मतिथि में हेराफेरी करने के लगाए गए आरोपों को सही पाया। सोमवार को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
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इससे पूर्व संग्रह अमीन घनश्याम को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। ईओ ओम गिरि ने बताया कि लिपिक मसूद अहमद ने फर्जी साक्ष्य गढ़कर जन्म तिथि में हेर-फेर कर अपनी सेवा अवधि बढ़ाई थी। उसकी वास्तविक जन्म तिथि 25 मई 1957 के आधार पर सेवानिवृत्ति 31.05.2017 थी। मगर, जन्मतिथि में हेराफेरी कर मसूद नौकरी करता रहा। उन्होंने बताया कि मसूद से 31 मई 2017 के बाद के सेवाकाल में उनके द्वारा प्राप्त किया गया समस्त वेतन व भत्ता भू-राजस्व की भांति वसूले जाएंगे।
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