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मोहसिन हत्याकांड में छह को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sat, 19 Nov 2016 12:01 AM IST
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बिजनौर में एडीजे धर्मराज मिश्र ने मोहसिन हत्याकांड में एक महिला समेत छह आरोपियों को आजीवन कारावास और 33-33 हजार रुपये के अर्थदंड सुनाई है।
नहटौर के मोहल्ला शेखान निवासी तहसीन अहमद ने 12 जुलाई 2014 को अपने पुत्र मोहसिन और साले अरशद के साथ शाम करीब सात नमाज के लिए मस्जिद गया था। मस्जिद में उसकी कहासुनी मोहल्ले के ही साजिद, आबिद, शाहिद आदि से हो गई। नमाजियों के समझाने पर दोनों पक्ष मस्जिद से बाहर आ गए। मस्जिद के बाहर शाहिद और उसके पुत्र साजिद, आबिद, पत्नी मुनिया, भाई राशिद, साथी रियाज ने मोहसिन को पकड़ लिया। आरोपियोें ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर घायल मोहसिन को नहटौर अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट मोहसिन के पिता तहसीन ने थाना नहटौर में दर्ज कराई थी। कोर्ट ने साजिद, आबिद, शाहिद, राशिद, रियाज, मुनिया को मोहसिन की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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नहटौर के मोहल्ला शेखान निवासी तहसीन अहमद ने 12 जुलाई 2014 को अपने पुत्र मोहसिन और साले अरशद के साथ शाम करीब सात नमाज के लिए मस्जिद गया था। मस्जिद में उसकी कहासुनी मोहल्ले के ही साजिद, आबिद, शाहिद आदि से हो गई। नमाजियों के समझाने पर दोनों पक्ष मस्जिद से बाहर आ गए। मस्जिद के बाहर शाहिद और उसके पुत्र साजिद, आबिद, पत्नी मुनिया, भाई राशिद, साथी रियाज ने मोहसिन को पकड़ लिया। आरोपियोें ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर घायल मोहसिन को नहटौर अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट मोहसिन के पिता तहसीन ने थाना नहटौर में दर्ज कराई थी। कोर्ट ने साजिद, आबिद, शाहिद, राशिद, रियाज, मुनिया को मोहसिन की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।