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Bijnor News: 62 साल की उम्र तक जेल में रहेगा दुष्कर्मी मनोज
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दो बालिकाओं से दुष्कर्म करने वाले दोषी मनोज को सजा का मामला
- 15 महीना 20 दिन में 40 साल की सजा के अंजाम तक पहुंचा केस
- बरात की चढ़त दिखाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर दोनों बालिकाओं से किया था दुष्कर्म
- फांसी की सजा मिलने की हो रही थी उम्मीद, अब तक नहीं मिली थी जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। पांच और छल साल की दो बालिकाओं से दुष्कर्म करने वाले मुजरिम मनोज को आखिरकार 40 सजा हो चुकी है। 22 वर्षीय मनोज को 62 साल की उम्र तक जेल में रहना पड़ेगा। यह केस 15 महीना बीस दिन में ही सजा के अंजाम तक पहुंचा गया। हालांकि मुजरिम मनोज को फांसी दिए जाने के लिए पैरवी की जा रही थी।
शेरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 मई 2023 की रात मनोज ने ममेरी और फुफेरी दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि उस दिन गांव में एक युवती की बरात आई थी। शादी समारोह के बीच ही मनोज उन्हें बरात की चढ़त दिखाने के लिए कहकर सुनसान जगह ले गया था। इसके बाद तलाश हुई तो टैंट वाले, खाना बनाने वाले आदि समेत कइयों से पूछताछ की गई। इसी बीच गांव के ही एक युवक के पास मनोज ने फोन करके खुद को बेकसूर बताया था। बस यहीं से वह पुलिस के रडार पर आया और गिरफ्त तक पहुंच गया। मनोज दोनों ही बालिकाओं के परिवार से परिचित था और काफी मेलजोल भी रखता था।
बालिका के पिता के संग ही मनोज ने पी थी शराब
गांव में शादी के दौरान एक बालिका के पिता के साथ बैठकर मनोज ने शराब पी थी। शराब पीने के बाद बच्ची का पिता शादी कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। उधर मौके का फायदा उठाकर नशे की हालत में आरोपी उस व्यक्ति और उसके साले की बेटी को एक खेत में ले गया। जहां उसने एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। नशा कम होने के बाद आरोपी दोनों बालिकाओं को शादी कार्यक्रम स्थल के पास छोड़कर फरार हो गया था।
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फांसी के लिए हो रही थी पैरवी : राम अर्ज
एएसपी देहात राम अर्ज ने बताया कि इस केस में दो महीने में आरोप पत्र दाखिल कर गया था। बिना देरी किए अदालत में पुख्ता सबूत रखे गए और गवाही कराई गई। फांसी के लिए पैरवी की जा रही थी। हालांकि अब चालीस साल की सजा हुई है।
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- 15 महीना 20 दिन में 40 साल की सजा के अंजाम तक पहुंचा केस
- बरात की चढ़त दिखाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर दोनों बालिकाओं से किया था दुष्कर्म
- फांसी की सजा मिलने की हो रही थी उम्मीद, अब तक नहीं मिली थी जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। पांच और छल साल की दो बालिकाओं से दुष्कर्म करने वाले मुजरिम मनोज को आखिरकार 40 सजा हो चुकी है। 22 वर्षीय मनोज को 62 साल की उम्र तक जेल में रहना पड़ेगा। यह केस 15 महीना बीस दिन में ही सजा के अंजाम तक पहुंचा गया। हालांकि मुजरिम मनोज को फांसी दिए जाने के लिए पैरवी की जा रही थी।
शेरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 मई 2023 की रात मनोज ने ममेरी और फुफेरी दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि उस दिन गांव में एक युवती की बरात आई थी। शादी समारोह के बीच ही मनोज उन्हें बरात की चढ़त दिखाने के लिए कहकर सुनसान जगह ले गया था। इसके बाद तलाश हुई तो टैंट वाले, खाना बनाने वाले आदि समेत कइयों से पूछताछ की गई। इसी बीच गांव के ही एक युवक के पास मनोज ने फोन करके खुद को बेकसूर बताया था। बस यहीं से वह पुलिस के रडार पर आया और गिरफ्त तक पहुंच गया। मनोज दोनों ही बालिकाओं के परिवार से परिचित था और काफी मेलजोल भी रखता था।
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बालिका के पिता के संग ही मनोज ने पी थी शराब
गांव में शादी के दौरान एक बालिका के पिता के साथ बैठकर मनोज ने शराब पी थी। शराब पीने के बाद बच्ची का पिता शादी कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। उधर मौके का फायदा उठाकर नशे की हालत में आरोपी उस व्यक्ति और उसके साले की बेटी को एक खेत में ले गया। जहां उसने एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। नशा कम होने के बाद आरोपी दोनों बालिकाओं को शादी कार्यक्रम स्थल के पास छोड़कर फरार हो गया था।
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फांसी के लिए हो रही थी पैरवी : राम अर्ज
एएसपी देहात राम अर्ज ने बताया कि इस केस में दो महीने में आरोप पत्र दाखिल कर गया था। बिना देरी किए अदालत में पुख्ता सबूत रखे गए और गवाही कराई गई। फांसी के लिए पैरवी की जा रही थी। हालांकि अब चालीस साल की सजा हुई है।