फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Manoj gets 40 years for raping two innocent girls

Bijnor News: दो अबोध लड़कियों से दुष्कर्म करने में मनोज को 40 साल की सजा

Wed, 18 Sep 2024 02:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2024 02:02 AM IST
विज्ञापन
Manoj gets 40 years for raping two innocent girls
मई 2023 को शादी के दौरान दोनों बच्चियों का किया गया था अपहरण
विज्ञापन

पांच और छह साल की थीं उस वक्त दोनों बच्चियां, जंगल के रास्ते में रोती हुई मिली थीं दोनों
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने पांच और छह साल की दो बच्चियों से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए मनोज कुमार को 40 वर्ष के कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से 50-50 हजार रुपया दोनों पीड़ित बच्चियों को प्रतिकर धनराशि के रूप में दिया जाएगा।
थाना शेरकोट के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27-28 मई 2023 को उसकी चचेरी बहन की शादी थी। शादी में मेहमान एवं बराती आए हुए थे। शादी के मंडप में उसकी छह वर्षीय पुत्री एवं साले की पांच वर्षीय पुत्री अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।
विज्ञापन

रात में करीब 12:00 बजे बरात मंडप के करीब आई तो वे बरात की देखभाल में लग गए। यहां से दोनों बच्चियों लापता हो गई। तलाश किया गया तो जंगल के रास्ते से दोनों बच्चियां मिलीं। उनके कपड़ों पर खून लगा था। दोनों बच्चियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि मनोज कुमार ने दोनों बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए बच्चियों के अपहरण मारपीट और दुष्कर्म में मनोज कुमार को 40 साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed