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Bijnor News: महिला से दुष्कर्म में लोकेंद्र को 10 वर्ष की सजा

Mon, 10 Jul 2023 11:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Mon, 10 Jul 2023 11:56 PM IST
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Lokendra sentenced to 10 years for raping a woman
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 निजेंद्र कुमार ने दुष्कर्म का दोषी पाते हुए लोकेंद्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता अजित पवार के अनुसार थाना अफजलगढ़ के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव में भगवत कथा का आयोजन मंदिर पर हो रहा था। 9 नवंबर 2019 को उसकी पत्नी अपनी छोटी पुत्री मानवी के साथ भागवत कथा सुनने गई थी। जब उसकी पत्नी अपनी छोटी बेटी के साथ घर वापस आ रही थी, रास्ते में उसे रोककर लोकेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीछे आ रही उसकी भाभी ने ललकारा तो लोकेंद्र भाग गया, उसी दिन उसकी पत्नी ने इस घटना के बारे में उसे नहीं बताया अगले दिन बताने पर उसे रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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कोर्ट ने इस मामले में दुष्कर्म को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए लोकेंद्र निवासी ग्राम अनवरपुर चंडिका को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 निजेंद्र कुमार ने दुष्कर्म का दोषी पाते हुए लोकेंद्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई सुनाई है।
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