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Bijnor News: जाम छलकाने से पहले लेना होगा लाइसेंस

Mon, 28 Nov 2022 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Nov 2022 11:06 PM IST
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license will have to be taken before spilling the jam
जाम छलकाने से पहले लेना होगा लाइसेंस
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अफजलगढ़। आबकारी निरीक्षक ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित समारोह में आयोजकों की ओर से मदिरा पान भी कराए जाने से पूर्व लाइसेंस लिए जाने को कहा। सोमवार को आबकारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शुक्ल ने टीम के साथ नगर व ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, मैरिज हॉल स्वामियों को निर्देशित किया कि आयोजकों के आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस एफएल-11 प्राप्त किए बिना किसी भी दशा में मदिरापान न कराया जाए। ऐसा करने पर संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, लॉन के स्वामी, प्रबंधक एवं आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर के अलावा सिपाही राहुल, योगेंद्र तोमर, अभय आदि उपस्थित रहे।
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