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Bijnor News: दहेज उत्पीड़न में पति को तीन साल की सजा

Fri, 10 May 2024 11:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 11:36 PM IST
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Husband sentenced to three years in dowry harassment
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने दहेज उत्पीड़न व मारपीट का दोषी पाते हुए पति रोहित को तीन वर्ष के कारावास एवं 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार जिला अमरोहा के थाना नौगांव सादात के गांव बीबड़ा खुर्द निवासी सुभाष सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री प्रीति की शादी 16 फरवरी 2017 को रोहित निवासी मुकरपुरी से की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति रोहित, ससुर वीरेंद्र सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ मोहित कम दहेज लाने के लिए प्रीति को प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। 27 दिसंबर 2020 को उसे प्रीति के मरने की खबर शाम पांच बजे मिली। इस पर वह तुरंत मुकरपुरी पहुंच गया तो वहां देखा कि लड़की प्रीति के गले में प्लास्टिक का फंदा लगा है। वह बेड पर मरी पड़ी है। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री की हत्या की गई है।
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पुलिस ने मामले में पति रोहित, सास पुष्पा, ससुर वीरेंद्र, जेठ मोहित के विरुद्ध दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। केस की सुनवाई के दौरान वीरेंद्र की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति रोहित को दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पुष्पा, मोहित, रोहित को दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
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