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हाईकोर्ट पहुंचा बार प्रत्याशियों की अनुभव सीमा का विवाद

Sun, 20 Dec 2020 12:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Dec 2020 12:08 AM IST
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High court reached the experience limit dispute of candidates
हाईकोर्ट पहुंचा बार प्रत्याशियों की अनुभव सीमा का विवाद
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बिजनौर। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रत्याशियों की अनुभव सीमा पांच साल घटाने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बार कौंसिल के अनुभव सीमा घटाने के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में बार कौंसिल के चेयरमैन सहित जिला बार के अध्यक्ष व चुनाव समिति के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद जनवरी माह में होगी।
जिला बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिला बार एसोसिएशन व लाइब्रेरी बिजनौर असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी मुरादाबाद से रजिस्टर्ड संस्था है। जिला बार समिति का चुनाव एल्डर्स समिति की देखरेख में मॉडल बायलॉज के अनुसार कराने का प्रावधान है। चुनाव के लिए जो समिति गठित की गई वह एल्डर्स समिति के मानकों को पूरा नहीं करती है। मॉडल बायलॉज के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 25 साल तथा महासचिव पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। चुनाव समिति ने इसे संशोधित कर अध्यक्ष पद के लिए अनुभव 20 साल व महासचिव पद के लिए 13 साल कर दिया है।
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इस पर उन्होंने सहायक निबंधक के समक्ष प्रत्यावेदन किया। प्रत्यावेदन पर सहायक निबंधक ने आठ दिसंबर को मॉडल बायलॉज के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश जिला बार अध्यक्ष को दिया। सहायक निबंधक के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के पत्र के हवाले से सभी पदों पर अनुभव सीमा पांच साल घटाकर 11 दिसंबर को नामांकन कर लिए गए। याचिका में कहा गया है कि राजेंद्र कुमार ने फिर से सहायक निबंधक कार्यालय में प्रत्यावेदन कर आपत्ति दाखिल की।
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कहा कि हाईकोर्ट के नौ सितंबर को दिए गए आदेश के अनुसार बार कौंसिल को बार के चुनाव में दखल का अधिकार नहीं है। सहायक निबंधक ने फिर से 16 दिसंबर को मुख्य चुनाव अधिकारी मदनलाल अरोड़ा को निर्देश दिया कि मॉडल बायलॉज के अनुसार चुनाव कराएं। पर इसके बावजूद भी अनुभव सीमा घटाकर चुनाव कराए जा रहे हैं तथा हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है। बार कौंसिल के अनुभव सीमा घटाने के आदेश को निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने इस याचिका पर 18 दिसंबर को बार कौंसिल के चेयरमैन, जिला बार अध्यक्ष व मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

मतदान की तैयारी में लगी चुनाव समिति
बिजनौर। जिला बार का मतदान 23 दिसंबर को कराने के लिए चुनाव समिति की तैयारी जोरशोर से जारी हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मदनलाल अरोड़ा, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह व राधेश्याम चिकारा ने प्रेस नोट जारी कर अधिवक्ताओं से कहा है कि 23 दिसंबर को पूर्व घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान होने जा रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतदाताओं से कहा कि वे बार कौंसिल द्वारा प्रदत्त सी ओ पी या पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र अवश्य लाएं। प्रत्याशियों से कहा गया है कि 22 दिसंबर को दो बजे तक अपने मतदाता अभिकर्ता व मत गणना अभिकर्ता का परिचय पत्र अवश्य बनवा लें वरना प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को मतदान स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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