{"_id":"625dae5a2a1a786b5939823c","slug":"gram-panchayat-officer-suspended-bijnor-news-mrt585071029","type":"story","status":"publish","title_hn":"ग्राम पंचायत अधिकारी गबन के आरोप में निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ग्राम पंचायत अधिकारी गबन के आरोप में निलंबित
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
बिजनौर। ग्राम पंचायत अधिकारी को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी पर फर्नीचर के पैसे का गबन करने का आरोप है। डीएम उमेश मिश्रा ने निलंबन का अनुमोदन कर दिया है। मामले की आगे की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है।
डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि कुमारी कंचन स्योहारा ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। इससे पहले वह अफजलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुआवाला में ग्राम पंचायत अधिकारी थीं। आरोप है सुआवाला में तैनाती के दौरान कुमारी कंचन ने फर्नीचर खरीदने के लिए पंचायत खाते से 17,230 रुपये आहरित किए। आरोप है कि पैसे निकालने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी ने पंचायत का फर्नीचर नहीं खरीदा। डीपीआरओ के मुताबिक कुमारी कंचन प्रथम दृष्टया शासकीय धन के दुरुपयोग/ गबन की दोषी हैं। आरोप में कुमारी कंचन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया कि डीएम उमेश मिश्रा ने निलंबन का अनुमोदन कर दिया है। निलंबन अवधि में कंचन स्योहारा ब्लाक से संबद्ध रहेंगी। बिना अनुमति के ब्लाक नहीं छोड़ेंगी। आगे की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है। जो एक माह में जांच रिपोर्ट देंगे, इसके बाद अगली कार्रवाई तय होगी।
विज्ञापन
बिजनौर। ग्राम पंचायत अधिकारी को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी पर फर्नीचर के पैसे का गबन करने का आरोप है। डीएम उमेश मिश्रा ने निलंबन का अनुमोदन कर दिया है। मामले की आगे की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है।
डीपीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि कुमारी कंचन स्योहारा ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। इससे पहले वह अफजलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुआवाला में ग्राम पंचायत अधिकारी थीं। आरोप है सुआवाला में तैनाती के दौरान कुमारी कंचन ने फर्नीचर खरीदने के लिए पंचायत खाते से 17,230 रुपये आहरित किए। आरोप है कि पैसे निकालने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी ने पंचायत का फर्नीचर नहीं खरीदा। डीपीआरओ के मुताबिक कुमारी कंचन प्रथम दृष्टया शासकीय धन के दुरुपयोग/ गबन की दोषी हैं। आरोप में कुमारी कंचन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया कि डीएम उमेश मिश्रा ने निलंबन का अनुमोदन कर दिया है। निलंबन अवधि में कंचन स्योहारा ब्लाक से संबद्ध रहेंगी। बिना अनुमति के ब्लाक नहीं छोड़ेंगी। आगे की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है। जो एक माह में जांच रिपोर्ट देंगे, इसके बाद अगली कार्रवाई तय होगी।
विज्ञापन