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Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में पांच वर्ष की सजा

Sat, 25 May 2024 01:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sat, 25 May 2024 01:59 AM IST
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Five years imprisonment for culpable homicide
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक राम अवतार यादव ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए जसवंत को पांच वर्ष के कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पाल राजपूत के अनुसार जिला प्रयागराज निवासी रामू ने नांगल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका बहनोई पारस निवासी ग्राम मोटा पट्टी रजाई जिला प्रयागराज ग्राम महमसपुर में शंकर ईंट-भट्ठा उद्योग पर ईंट फुंकाई का काम करते हैं। 22 मार्च 2023 की रात्रि करीब नौ बजे पारस एवं जसवंत जो ग्राम फतेहपुर प्रयागराज का रहने वाला है और उनके साथ ही इसी भट्ठे पर ईंट फुंकाई का काम करता है। आरोप है कि जसवंत ने शराब पीकर पारस के सिर में डंडा मार दिया। जिससे पारस घायल हो गया। पारस को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा पुलिस ने जसवंत की निशानदेही पर बरामद किया था। इस घटना में अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया कि शराब के नशे में जसवंत द्वारा पारस के सिर में डंडा मारकर उसकी मृत्यु करना गैर इरादतन हत्या का अपराध किया जाना साबित होता है। कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनाई।
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