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पोलिंग व काउंटिंग एजेंट के लिए वैक्सिनेशन की डबल डोज अनिवार्य:डीएम

Fri, 21 Jan 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 12:03 AM IST
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Double dose of vaccination mandatory for polling and counting agents: DM
पोलिंग व काउंटिंग एजेंट के लिए वैक्सीनेशन की डबल डोज अनिवार्य : डीएम
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बिजनौर। डीएम ने सभी मतदान कर्मियों से कोरोना से बचाव के लिए दोनों डोज लगवाने के निर्देश दिए हैं। सभी राजनीतिक दलों से भी पोलिंग व काउंटिंग एजेंट में दोनों डोज लगवा चुके लोगों के नाम ही देने को कहा है।

डीएम के अनुसार कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी मतदान कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण की डबल डोज लगवाना अनिवार्य है। जो लोग दोनों डोज लगवाकर निर्धारित समय गुजार चुके हैं, वे बूस्टर डोज लेना सुनिश्चित करें। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से भी कहा है कि चुनाव अभिकर्ताओं के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन की डबल डोज अनिवार्य है। बिना डबल टीकाकरण कराए कोई भी मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट) मतदान केंद्र तथा मतगणना स्थल में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। उसका प्रवेश दोनों स्थलों पर वर्जित होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों का आह्वान किया कि पोलिंग एजेंट तथा काउंटिंग एजेंट के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत करें, जो कोविड की दोनों डोज ले चुके हैं। डीएम ने कहा कि मतदान के लिए केवल मतदाता पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मतदान करने के लिए नाम मतदाता सूची में होना भी अनिवार्य है। बताया कि सभी मतदाता अपना नाम निश्चित रूप में मतदाता सूची में होने की पुष्टि कर लें। मतदाता सूची में मतदाता द्वारा स्वयं अपना नाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप अपलोड कर उस पर भी अपना नाम देखा जा सकता है। बताया कि मतदाता अपना नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों/तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में भी अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने की दशा में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहेंगे।
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