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निगरानी समिति के कार्य से डीएम खफा
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निगरानी समिति के कार्य से डीएम खफा
बिजनौर। डीएम ने सीडीओ, एसडीएम और सीएमओ को निगरानी समितियों के कार्यों के निरीक्षण के दौरान हेल्थ वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी तथा लेखपालों के अनुपस्थित पाए जाने तथा महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने पर जवाब तलब करने तथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि करने के निर्देश दिए हैं।
विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को आयोजित निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में डीएम रमाकांत पांडेय ने कहा कि आइसोलेट किए गए घरों के बाहर चस्पा पोस्टरों को जानबूझ कर फाड़ने तथा क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोविड-19 महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने पोस्टर के स्थान पर अमिट स्याही से क्वारंटीन किए गए व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम लिखने के साथ क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू होने तथा समाप्त होने की तिथि अंकित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों को प्रवासी कामगारों के गांवों में लौटने पर उन्हें क्वारंटीन करने, आरोग्य सेतु एप व आयुष कवच एप डाउनलोड कराने तथा क्वारंटीन का पालन कराने के निर्देश दिए थे। क्वारंटीन परिवार को सामाजिक विरोध सहित अन्य किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो उसका समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन घरों पर लगाए गए पोस्टर 21 दिन की अवधि पूरी होने पर ही हटाए जाएं। इस अवसर पर सीडीओ कामता प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डा. अनिल कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए आर के श्रीवास्तव, डीपीआरओ सतीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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बिजनौर। डीएम ने सीडीओ, एसडीएम और सीएमओ को निगरानी समितियों के कार्यों के निरीक्षण के दौरान हेल्थ वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी तथा लेखपालों के अनुपस्थित पाए जाने तथा महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने पर जवाब तलब करने तथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि करने के निर्देश दिए हैं।
विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को आयोजित निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में डीएम रमाकांत पांडेय ने कहा कि आइसोलेट किए गए घरों के बाहर चस्पा पोस्टरों को जानबूझ कर फाड़ने तथा क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोविड-19 महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने पोस्टर के स्थान पर अमिट स्याही से क्वारंटीन किए गए व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम लिखने के साथ क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू होने तथा समाप्त होने की तिथि अंकित करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों को प्रवासी कामगारों के गांवों में लौटने पर उन्हें क्वारंटीन करने, आरोग्य सेतु एप व आयुष कवच एप डाउनलोड कराने तथा क्वारंटीन का पालन कराने के निर्देश दिए थे। क्वारंटीन परिवार को सामाजिक विरोध सहित अन्य किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो उसका समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन घरों पर लगाए गए पोस्टर 21 दिन की अवधि पूरी होने पर ही हटाए जाएं। इस अवसर पर सीडीओ कामता प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डा. अनिल कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए आर के श्रीवास्तव, डीपीआरओ सतीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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