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तीन भाइयाें को सजा
अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर
Updated Sat, 10 Sep 2016 12:39 AM IST
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कोर्ट का फैसला
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बिजनौर में एडीजे कोर्ट नंबर (तीन) संदीप जैन ने तीन हमलावरों को एक-एक वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नगीना देहात के गांव कोटकादर निवासी त्रिलोकचंद व उसके भाई अश्वनी अपनी दुकान पर 25 नवंबर 2011 को बैठे हुए थे।
गांव के ही महावीर, उसका भाई लाखन व यशवीर गाली देते हुए दुकान में घुस आए। उन्हें गाली देने से मना किया तो उन्होंने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए त्रिलोकचंद व उसके भाई से मारपीट की। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महावीर व अश्वनी ने अपना नगीना अस्पताल में अपनी चोटों का मेडिकल कराया। एसपी को प्रार्थना पत्र देने पर उनके आदेश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई।
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थाना नगीना देहात के गांव कोटकादर निवासी त्रिलोकचंद व उसके भाई अश्वनी अपनी दुकान पर 25 नवंबर 2011 को बैठे हुए थे।
गांव के ही महावीर, उसका भाई लाखन व यशवीर गाली देते हुए दुकान में घुस आए। उन्हें गाली देने से मना किया तो उन्होंने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए त्रिलोकचंद व उसके भाई से मारपीट की। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महावीर व अश्वनी ने अपना नगीना अस्पताल में अपनी चोटों का मेडिकल कराया। एसपी को प्रार्थना पत्र देने पर उनके आदेश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई।
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