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तांत्रिक को दस साल की सजा सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Jan 2017 11:57 PM IST
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बिजनौर में एडीजे मुमताज अली ने दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को दस वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मंडावर के मोहल्ला अफगानान निवासी फुरकान तांत्रिक का एक व्यक्ति के यहां आना जाना था। उसने उस परिवार की एक नाबालिग लड़की को झाड़फूंक के नाम पर बहला फुसला लिया और हत्या का डर दिखाकर 25 दिसंबर 2013 को अपने साथ ले गया। फुरकान ने उसके साथ कई माह तक दुष्कर्म किया। 23 मई 2014 को किसी तरह से लड़की फुरकान के चंगुल से निकलकर आई और उसने परिजनों को सारी बात बताई। अदालत ने फुरकान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर ने केस की पैरवी की।
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मंडावर के मोहल्ला अफगानान निवासी फुरकान तांत्रिक का एक व्यक्ति के यहां आना जाना था। उसने उस परिवार की एक नाबालिग लड़की को झाड़फूंक के नाम पर बहला फुसला लिया और हत्या का डर दिखाकर 25 दिसंबर 2013 को अपने साथ ले गया। फुरकान ने उसके साथ कई माह तक दुष्कर्म किया। 23 मई 2014 को किसी तरह से लड़की फुरकान के चंगुल से निकलकर आई और उसने परिजनों को सारी बात बताई। अदालत ने फुरकान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर ने केस की पैरवी की।