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ऐश्वर्य चौधरी को नहीं मिली राहत

Mon, 06 Feb 2017 11:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Mon, 06 Feb 2017 11:18 PM IST
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बिजनौर में पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में जेल में बंद युवा भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। 
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16 सितंबर 2016 को गांव पेद्दा में छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर हुए संघर्ष में हुई गोलीबारी में एक ही पक्ष के तीन लोगों की मौत हो गई थी। गोलीबारी व पथराव में 16 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 29 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने केस की विवेचना के दौरान युवा भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी व व्यवसायी अरुण कबाड़ी का नाम भी जांच में शामिल कर लिया था। 

भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी ने एक अक्तूबर को अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी थी। तब से वे जेल में हैं। शासन ने ऐश्वर्य को महाराजगंज जिले की जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने और अनेक रोगों से ग्रस्त होने के कारण ऐश्वर्य का मेरठ मेडिकल में भी भर्ती कराना पड़ा था। बीमारी के कारण अभी तक ऐश्वर्य चौधरी को महाराजगंज जिले की जेल में शिफ्ट नहीं किया गया है। ऐश्वर्य चौधरी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दिग्गज अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन  सिन्हा ने अपना निर्णय सुनाते हुए ऐश्वर्य चौधरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि केस की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर जमानत दिए जाने का प्रथम दृष्ट्या कोई आधार नहीं है।
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