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विवाद स्थल पर नमाज पढ़ने से पुलिस ने रोका
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 22 May 2017 12:09 AM IST
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बिजनौर में हल्दौर के गांव पैजनियां के एक घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों के गांव में महापंचायत बुलाने का एलान करने से पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया। थाना प्रभारी निरीक्षक घर को मस्जिद के आकार में देखकर भड़क उठे।
उन्होंने यहां नमाज अदा करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। पुलिस ने गांव में पंचायत करने वालों को शांति व्यवस्था भंग करने की धाराओं में कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
गांव में एक घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने को लेकर दो समुदायों के बीच तनातनी है। एक पक्ष ने इसके खिलाफ गांव में महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया धा। इस पक्ष ने न्यायालय में घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की इजाजत देने व घर को मस्जिदनुमा आकर देने के मामले में कोर्ट में याचिका डाल रखी है।
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उधर, गांव में महापंचायत बुलाने की सूचना पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश मिश्र फोर्स के साथ गांव पहुंचे। घर के निरीक्षण के दौरान वे इसका मस्जिदनुमा आकार देखकर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है।
उन्होंने कोर्ट का आदेश आने तक कोई नई धार्मिक परंपरा शुरू नहीं करने को कहा और धार्मिक स्थल का निर्माण करने व नमाज अदा करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। घर की वीडियोग्राफी करा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।
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उन्होंने यहां नमाज अदा करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। पुलिस ने गांव में पंचायत करने वालों को शांति व्यवस्था भंग करने की धाराओं में कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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गांव में एक घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने को लेकर दो समुदायों के बीच तनातनी है। एक पक्ष ने इसके खिलाफ गांव में महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया धा। इस पक्ष ने न्यायालय में घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की इजाजत देने व घर को मस्जिदनुमा आकर देने के मामले में कोर्ट में याचिका डाल रखी है।
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उधर, गांव में महापंचायत बुलाने की सूचना पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश मिश्र फोर्स के साथ गांव पहुंचे। घर के निरीक्षण के दौरान वे इसका मस्जिदनुमा आकार देखकर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है।
उन्होंने कोर्ट का आदेश आने तक कोई नई धार्मिक परंपरा शुरू नहीं करने को कहा और धार्मिक स्थल का निर्माण करने व नमाज अदा करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। घर की वीडियोग्राफी करा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।