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मिलावटखोरों पर लगाया 80 हजार रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sun, 23 Apr 2017 01:27 AM IST
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एडीएम प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल ने आठ मिलावटखोरों पर करीब 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य कारोबारियों में इससे हलचल है। जुर्माना नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। अभिहित अधिकारी ने खाद्य सामग्री खरीदने व बेचने का ब्यौरा जमा करने को भी कहा है।
कोतवाली देहात के मोहल्ला पुरानी बस्ती के अनवर अली का बेसन, कोतवाली शहर के गांव पृथ्वीपुर के घसीटा का दूध, मोहल्ला बुखारा के बहाजुद्दीन की लाल मिर्च, धनिया व हल्दी, गांव शेखपुरा के अशोक कुमार का दूध, गांव मुबारकपुर के सईद अहमद की क्रीम, नगीना के मोहल्ला हिंदू कोटरा के नफीस अहमद की हल्दी, गांव हरगनपुर के सोनू की क्रीम, हल्दौर के कस्बा झालू के सलीम की दही जांच में फेल पाई गई है।
एडीएम प्रशासन ने अनवर अली, घसीटा, अशोक, नफीस, सोनू व सलीम पर दस-दस, बहाजुद्दीन पर 15 व सईद पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन ने चेताया है कि तीन माह में जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई तो व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य व्यापारी 21 मई तक डी-वन फार्म भरकर खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करा दें। इस फार्म में व्यापारियों के सामान खरीदने व बेचने का ब्यौरा दिया जाता है। इसके बाद व्यापारी को प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में अफरातफरी मची हुई है।
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कोतवाली देहात के मोहल्ला पुरानी बस्ती के अनवर अली का बेसन, कोतवाली शहर के गांव पृथ्वीपुर के घसीटा का दूध, मोहल्ला बुखारा के बहाजुद्दीन की लाल मिर्च, धनिया व हल्दी, गांव शेखपुरा के अशोक कुमार का दूध, गांव मुबारकपुर के सईद अहमद की क्रीम, नगीना के मोहल्ला हिंदू कोटरा के नफीस अहमद की हल्दी, गांव हरगनपुर के सोनू की क्रीम, हल्दौर के कस्बा झालू के सलीम की दही जांच में फेल पाई गई है।
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एडीएम प्रशासन ने अनवर अली, घसीटा, अशोक, नफीस, सोनू व सलीम पर दस-दस, बहाजुद्दीन पर 15 व सईद पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन ने चेताया है कि तीन माह में जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई तो व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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अभिहित अधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य व्यापारी 21 मई तक डी-वन फार्म भरकर खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करा दें। इस फार्म में व्यापारियों के सामान खरीदने व बेचने का ब्यौरा दिया जाता है। इसके बाद व्यापारी को प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में अफरातफरी मची हुई है।