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सिंथेटिक दूध के मामले में चार पर साढ़े सात लाख का जुर्माना

Tue, 04 Jul 2017 01:31 AM IST
Updated Tue, 04 Jul 2017 01:31 AM IST
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सिंथेटिक दूध के मामले में चार पर साढ़े सात लाख का जुर्माना
नीली खेड़ी में पकड़ा गया था सिंथेटिक दूध का धंधा, जांच को भेजे गए नमूने हुए फेल
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एडीएम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर की जुर्माने की कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूूरो
अमरोहा।
डिडौली कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में नीली खेड़ी में सिंथेटिक दूध के धंधे का भंडाफोड़ा किया था। इस मामले में एफडीए ने मौके पर पहुंचकर दूध और दूध तैयार करने वाले सामान का नूमना लेकर जांच को लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई थी। मिलावटी दूध बनाने में जो सामान प्रयोग होता था, उसके भी नमूने फेल आए हैं। इस मामले में एफडीए की ओर से आरोपियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए आरोपियों पर साढ़े सात लाख का जुर्माना डाला है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। दूध में मिलावट के मामले में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
एफडीए के मुताबिक, डिडौली कोतवाली पुलिस ने 19 फरवरी वर्ष 2016 में नीली खेड़ी में कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध के धंधे का भंडाफोड़ किया था। पुलिस की सूचना पर एफडीए टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर 1200 लीटर दूध बरामद हुआ था। एक हजार लीटर सफेद लिक्विड, 350 किलोग्राम क्रीम बरामद हुई थी। इसके अलावा मोनो सोडियम गुलटामेट, 12 कट्टे ग्लूकोज, 12 टिन रिफाइंड मौके से बरामद हुए थे। इस मामले ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई। साथ ही एफडीए टीम ने दूध के दो सैंपल भरे थे, जिसमें एक सैंपल मिश्रित दूध का था। इसके अलावा एडलट्रेंट व्हाइट, एडलट्रेंट पाउडर, रिफाइंड आयल, क्रीम, एमएसजी का नमूना लेकर जांच को लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था।
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एफडीए के मुताबिक लखनऊ प्रयोगशाला की जांच में दूध समेत सभी नमूने फेल आए थे। इस मामले में एफडीए की ओर से एडीएम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ एफडीए एक्ट के तहत वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने आरोपियों पर साढ़े सात लाख का जुर्माना डाला है। इसमें सुहैल पुत्र गौहर पर पांच लाख, सुहैल पुत्र महबूब पर सवा लाख, राजपाल पुत्र रामफूल पर एक लाख, सैफुल पुत्र असिम पर 25 हजार का जुुर्माना डाला गया है। उक्त आरोपियों को निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। दूध में मिलावट के मामले में अब तक की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
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पीने के पानी के पाउच के मामले में एक लाख का जुर्माना
अमरोहा। एफडीए टीम ने मोहल्ला पीरगढ़ से जुबैर अली पुत्र अमीर अहमद के यहां से पीने के पानी के पाउच का नमूना लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजा था। जांच में यह नमूना भी अधोमानक आया है। इस मामले में भी एडीएम कोर्ट से जुबैर अली पर 25 हजार और संबंधित कंपनी पर 75 हजार का जुर्माना डाला गया है।


लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
अमरोहा। एफडीए के डीओ चमनलाल ने बताया कि नीली खेड़ी में जो सिंथेटिक दूध का कारोबार पकड़ा गया था, प्रयोगशाला की जांच में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई है। इस मामले में एडीएम कोर्ट से चार आरोपियों के खिलाफ साढ़े सात लाख का जुर्माना डाला गया है। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।


क्या कहते हैं न्याय निर्णायक अधिकारी
अमरोहा। लखनऊ प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में सिंथेटिक दूध की पुष्टि हुई है, सिंथेटिक दूध बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता था, वह भी जांच में फेल आया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ साढ़े सात लाख का जुर्माना डाला गया है।
महमूद आलम अंसारी, अपर जिलाधिकारी अमरोहा
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