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मंत्री की गाड़ी व विधायक पर हमले के आठ आरोपी कोर्ट में पेश
Updated Sat, 12 Aug 2017 12:54 AM IST
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आठ आरोपी कोर्ट में पेश, अंतरिम जमानत मिली
बिजनौर।
राज्यमंत्री की गाड़ी और विधायक लोकेंद्र चौहान पर हमला करने के मामले में नामजद साकेंद्र चौधरी के आठ समर्थकों ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर किया। जिला जज कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
विधायक लोकेंद्र चौहान के गनर दीपक कुमार ने साकेंद्र और उनके अज्ञात समर्थकों पर वर्दी फाड़ने, कार्बाइन छीनने की कोशिश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस साकेंद्र के पिता हुकुम सिंह सहित चार आरोपियों का इस मामले में चालान कर चुकी है। इन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
शुक्रवार को कोर्ट में गांव मलकपुर डेहरी निवासी निपेंद्र राठी, राम बाग घेर निवासी अनिल चौधरी, करौंदी निवासी ज्ञानेंद्र, नांगलजट निवासी संजीव उर्फ टिल्लू, रशीदपुर गढ़ी निवासी राजेंद्र सिंह, बाकरपुर निवासी हुकुम सिंह, आदमपुर निवासी विनोद, धर्मपुरा निवासी अंकित ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। सीजेएम प्रमोद कुमार द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद आठों आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में जमानत याचिका पेश की गई और अंतरिम जमानत की गुहार की गई। कोर्ट ने आठों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए।
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बिजनौर।
राज्यमंत्री की गाड़ी और विधायक लोकेंद्र चौहान पर हमला करने के मामले में नामजद साकेंद्र चौधरी के आठ समर्थकों ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर किया। जिला जज कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
विधायक लोकेंद्र चौहान के गनर दीपक कुमार ने साकेंद्र और उनके अज्ञात समर्थकों पर वर्दी फाड़ने, कार्बाइन छीनने की कोशिश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस साकेंद्र के पिता हुकुम सिंह सहित चार आरोपियों का इस मामले में चालान कर चुकी है। इन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
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शुक्रवार को कोर्ट में गांव मलकपुर डेहरी निवासी निपेंद्र राठी, राम बाग घेर निवासी अनिल चौधरी, करौंदी निवासी ज्ञानेंद्र, नांगलजट निवासी संजीव उर्फ टिल्लू, रशीदपुर गढ़ी निवासी राजेंद्र सिंह, बाकरपुर निवासी हुकुम सिंह, आदमपुर निवासी विनोद, धर्मपुरा निवासी अंकित ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। सीजेएम प्रमोद कुमार द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद आठों आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में जमानत याचिका पेश की गई और अंतरिम जमानत की गुहार की गई। कोर्ट ने आठों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए।
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