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युवती को भगाने के आरोपी के विरुद्घ न्यायालय ने दिए
Updated Wed, 05 Jul 2017 12:31 AM IST
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गैर समुदाय की युवती को ले जाने वाला फरार घोषित
शिवाला कलां (बिजनौर)। गांव सेला से गैर समुदाय की युवती को ले जाने के आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 82 के अंतर्गत नोटिस जारी किए हैं। पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं।
शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव सेला निवासी एक युवती एक माह पूर्व गैर समुदाय के युवक के साथ चली गई थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए थे। 25 जून को गांव सेह में महापंचायत भी हुई थी। अब भी पुलिस पर युवती को बरामद करने के लिए काफी दबाव है। पुलिस की कोशिशों के बाद भी अब तक युवती को बरामद नहीं किया जा सका है। अब पुलिस ने आरोपी युवक इंतकाम उर्फ गोटिया के विरुद्ध न्यायालय से धारा 82 यानी फरारी के नोटिस प्राप्त किए हैं। घर पर चस्पा नोटिस में गोटिया को पांच जुलाई को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
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शिवाला कलां (बिजनौर)। गांव सेला से गैर समुदाय की युवती को ले जाने के आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 82 के अंतर्गत नोटिस जारी किए हैं। पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं।
शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव सेला निवासी एक युवती एक माह पूर्व गैर समुदाय के युवक के साथ चली गई थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए थे। 25 जून को गांव सेह में महापंचायत भी हुई थी। अब भी पुलिस पर युवती को बरामद करने के लिए काफी दबाव है। पुलिस की कोशिशों के बाद भी अब तक युवती को बरामद नहीं किया जा सका है। अब पुलिस ने आरोपी युवक इंतकाम उर्फ गोटिया के विरुद्ध न्यायालय से धारा 82 यानी फरारी के नोटिस प्राप्त किए हैं। घर पर चस्पा नोटिस में गोटिया को पांच जुलाई को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
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