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हत्या में पत्नी पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश

Thu, 11 Oct 2018 12:31 AM IST
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:31 AM IST
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हत्या में पत्नी पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
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बिजनौर। सीजेएम उदयवीर सिंह ने रईसुद्दीन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी व दो अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर इसकी विवेचना करने का आदेश हल्दौर पुलिस को दिए हैं। हल्दौर थाने के गांव सेलाखेड़ी निवासी अमीरूद्दीन ने सीजेएम न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि चार जुलाई 2018 की शाम चार बजे उसका भाई रईसुद्दीन जंगल जाने के लिए घर से चला था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि गुड्डो के गांव के ही इरशाद से अवैध संबंध थे। गुड्डो ने रईसुद्दीन के खाते से 50 हजार रुपये भी निकाले थे। सुनियोजित ढंग से गुड्डो ने इरशाद व एक अन्य के साथ मिलकर रईसुद्दीन की हत्या कर दी। रईसुद्दीन का शव पांच जुलाई को मिला था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। अमीरूद्दीन के प्रार्थना पत्र पर रईसुद्दीन की पत्नी गुड्डो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सीजेएम ने एक महिला से मारपीट व जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गांव भोगनवाला निवासी नईम, वसीम, फईम, जाफर, शाहिद व सैफ के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना का आदेश थाना कोतवाली शहर पुलिस को दिए हैं।
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