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बहू की हत्या में आरोपी सास की जमानत याचिका निरस्त

Sat, 01 Sep 2018 12:26 AM IST
Updated Sat, 01 Sep 2018 12:26 AM IST
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बहू की हत्या में आरोपी सास की जमानत याचिका निरस्त
बहू की हत्या में आरोपी सास की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने बहू की हत्या में आरोपी सास की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय अग्रवाल के अनुसार थाना अफजलगढ़ के ग्राम मोहम्मदनगर उर्फ जोगीपुरा निवासी सूरत सिंह ने अपनी पुत्री सुखप्रीत कौर की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व रंजीत सिंह निवासी ग्राम रामनगर गोसाई थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर के साथ की थी। सुखप्रीत कौर के तीन बच्चे हुए। डेढ़ वर्ष पूर्व उसके दामाद रंजीत सिंह के अनैतिक संबंध किसी महिला से थी। रंजीत सिंह की प्रेमिका उसके पास डेरे पर आने लगी। पत्नी सुखप्रीत कौर ने विरोध किया। कई बार इसे लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन रंजीत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रंजीत सिंह की मां सरजीत कौर व बहन बिंदर कौर ने कहा कि उसके कई औरतों से अनैतिक संबंध हैं, जिसे जो करना हो कर लो। रंजीत सिंह ने अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया और सुखप्रीत कौर को प्रताड़ित करने लगा। वह सुखप्रीत को धमकी भी देता था कि अगर अपने परिजनों को बताया तो बहुत बुरा होगा। 29 जून की शाम करीब पांच बजे सुखप्रीत कौर की पुत्री अर्शप्रीत कौर ने अपनी नानी को फोन पर बताया कि उसकी मां सुखप्रीत कौर को उसका पिता, उसकी दादी, बुआ पंखे पर लटकाकर फांसी देकर मार दिया है। जिला जज ने इस मामले में पर्याप्त आधार न पाते हुए सास सरजीत कौर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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