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मेडिकल स्टोर में मिला प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:21 AM IST
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मेडिकल स्टोर में मिला प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा
नजीबाबाद। मंडल की टीम ने नजीबाबाद में एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद किया है। इसमें 11680 टेबलेट, 28 कोडीन की बोतलें तथा 96 एविल के इंजेक्शन शामिल है। इस मामले में मेडिकल स्टोर स्वामी और उसकी पत्नी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित मंडल की टीम में शामिल चार जनपदों के औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक मुरादाबाद, राजेश कुमार अमरोहा, अनुरोध कुमार रामपुर और बिजनौर के औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा की टीम ने एसआई महेश कुमार के साथ कोटद्वार मार्ग स्थिति हसन मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मंडल से आई औषधि निरीक्षक की टीम ने मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल बरामद किए। औषधि निरीक्षक मुरादाबाद ने बताया कि मेडिकल स्टोर का वर्ष 2014 से नवीनीकरण नहीं हुआ था। नवीनीकरण के लिए ऑन लाइन आवेदन भी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर का संचालन जाब्तागंज निवासी हसन कर रहा था जबकि लाइसेंस उसकी पत्नी फिरदौस खान के नाम से है। औषधि निरीक्षकबताया कि इस मामले मेें उनकी ओर से नजीबाबाद थाने में मेडिकल स्टोर स्वामी जुबैर उल हसन और उसकी पत्नी फिरदौस खानम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21, 22, 25 और 26 में मामला दर्ज कराया गया है। टीम ने मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाओं में 11680 टेबलेट, 28 कोडीन की बोतलें तथा 96 एविल के इंजेक्शन बरामद किए। दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है।
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नजीबाबाद। मंडल की टीम ने नजीबाबाद में एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद किया है। इसमें 11680 टेबलेट, 28 कोडीन की बोतलें तथा 96 एविल के इंजेक्शन शामिल है। इस मामले में मेडिकल स्टोर स्वामी और उसकी पत्नी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित मंडल की टीम में शामिल चार जनपदों के औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक मुरादाबाद, राजेश कुमार अमरोहा, अनुरोध कुमार रामपुर और बिजनौर के औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा की टीम ने एसआई महेश कुमार के साथ कोटद्वार मार्ग स्थिति हसन मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मंडल से आई औषधि निरीक्षक की टीम ने मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल बरामद किए। औषधि निरीक्षक मुरादाबाद ने बताया कि मेडिकल स्टोर का वर्ष 2014 से नवीनीकरण नहीं हुआ था। नवीनीकरण के लिए ऑन लाइन आवेदन भी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर का संचालन जाब्तागंज निवासी हसन कर रहा था जबकि लाइसेंस उसकी पत्नी फिरदौस खान के नाम से है। औषधि निरीक्षकबताया कि इस मामले मेें उनकी ओर से नजीबाबाद थाने में मेडिकल स्टोर स्वामी जुबैर उल हसन और उसकी पत्नी फिरदौस खानम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21, 22, 25 और 26 में मामला दर्ज कराया गया है। टीम ने मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाओं में 11680 टेबलेट, 28 कोडीन की बोतलें तथा 96 एविल के इंजेक्शन बरामद किए। दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है।
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