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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: Wife murdered after being stabbed 12 times; court hands down sentence to husband

Bijnor: चाकू से 12 वार कर पत्नी की हत्या, कोर्ट ने हत्यारे पति को दी ये सजा; बहन ने लड़ी इंसाफ की लड़ाई

Tue, 21 Jul 2026 06:09 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 21 Jul 2026 06:09 PM IST
सार

इसराना का अपने पति निजामुद्दीन से विवाद चल रहा था। दो नवंबर 2024 को निजामुद्दीन इसराना के घर आया और रात में उसकी हत्या कर दी। इसराना की बहन रिहाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई और केस लड़ा। 

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Bijnor: Wife murdered after being stabbed 12 times; court hands down sentence to husband
कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने पत्नी की हत्या में निजामुद्दीन को दोषी पाया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। निजामुद्दीन ने बड़ी बेरहमी से इसराना की हत्या की थी।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि शहर कोतवाली में रिहाना पत्नी नौशाद निवासी गांव पेदा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बहन इसराना अपने पति निजामुद्दीन निवासी बुल्ला का चौराहा से अलग रहती थी। दोनों के बीच में विवाद और मुकदमेबाजी चल रही है। दो नवंबर 2024 की दोपहर निजामुद्दीन के कहने पर इसराना घर पहुंची। इसराना ने रिहाना को भी अपने घर बुला लिया। 
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रात में इसराना और निजामुद्दीन छत पर बरामदे में चारपाई पर लेटे हुए थे, जबकि रिहाना कमरे के अंदर थी। सुबह करीब चार बजे निजामुद्दीन ने उसकी बहन इसराना पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना की। सामने आया कि निजामुद्दीन पत्नी इसराना पर शक करता था, जिसके चलते चाकू से 12 वार कर उसकी हत्या कर दी थी। 
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पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने अभियुक्त निजामुद्दीन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इस केस में ऑपरेशन कन्विक्शान अभियान के तहत अभियोजन विभाग और पुलिस ने मजबूत तरीके से पैरवी की।

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