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बस अड्डों पर तंबाकू का प्रयोग

Tue, 16 Jun 2020 11:00 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2020 11:00 PM IST
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Ban on tobacco use and spitting at bus stands
बस अड्डों पर तंबाकू का प्रयोग करने और थूकने पर प्रतिबंध
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बिजनौर। कोविड-19 एवं इसके संक्रमण की रोकथाम के लिए तंबाकू उत्पाद के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी बस अड्डों पर इसकी रोकथाम के लिए बस स्टेशन प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

जनपद के सभी पांचों तहसील मुख्यालयों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस अड्डे हैं। कोरोना महामारी के कारण देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी है। बिजनौर बस स्टेशन इंचार्ज सुनील कुमार के अनुसार तंबाकू उत्पादकों के प्रयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशनों, कार्यशाला, कार्यालय परिसर एवं अधिकृत ढाबों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के प्रयोग एवं थूकने पर प्रतिबंधित करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार बस अड्डों पर तंबाकू का प्रयोग करने वालों के साथ साथ संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
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