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धौकलपुर हत्याकांड में जमानत याचिका निरस्त

Thu, 22 Jul 2021 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jul 2021 11:21 PM IST
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Bail petition canceled in Dhaukalpur murder case
धौकलपुर हत्याकांड में जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 दिनेश कुमार ने गांव धौकलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के ग्राम धौकलपुर निवासी महाराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुरानी रंजिश गांव के ही अनुज से चल रही है। अनुज का भाई नितिन भी गांव में ही था। ये लोग बदला लेने की वजह से गांव में ही घूम रहे थे। नौ मई 2021 को सुबह के करीब साढ़े आठ बजे जब महाराज सिंह और उसका लड़का धीर सिंह और पौत्र अंकुर तथा दोनों पौत्र वधू रीता एवं बबीता जंगल से घर आ रहे थे। इसी दौरान गांव सुंदरपुर निवासी संजीव के खेत के सामने आए। तब सफेद रंग की कार आई, जिसे गांव कंभौर निवासी देवेंद्र चला रहा था। इस कार से कृष्णा पुत्र अमन, ललित और अमित निवासी रावणपुर तथा दो अज्ञात व्यक्ति बंदूक व तमंचे लेकर उतरे। इन सभी लोगों ने बंदूक और तमंचों से धीर सिंह और अंकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरु कर दी। गोलियां लगने से धीर सिंह और अंकुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस घटना को कराने में अनुज और नितिन भी शामिल हैं। पुलिस विवेचना में इस हत्याकांड का षड्यंत्र रचने में अनुज की पत्नी तथा टीकम सिंह निवासी धौकलपुर की भी भूमिका सामने आई थी। अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड में नितिन कुमार, लवली पत्नी अनुज और टीकम सिंह उर्फ भोले निवासी धौकलपुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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