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बिना मान्यता के स्कूलो के खिलाफ छापामार अभियान शुरू
Updated Wed, 02 May 2018 12:28 AM IST
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किरतपुर। खंड शिक्षा अधिकारी ने मोहल्ला अंसारियान में दीनी शिक्षा की आड़ में चलाए जा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल की मान्यता रद्द करने के बाद विकास क्षेत्र में बिना मान्यता के चलाए जा रहे स्कूलों के खिलाफ छापामार अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्राम शाहपुरा रतन में बिना मान्यता के चलाए जा रहे एम डी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को नोटिस देकर विद्यालय को तत्काल बंद करने की हिदायत दी हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने जन शिकायत के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण किया। मान्यता संबंधित अभिलेख नहीं दिखाई जाने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधक को नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर विद्यालय का संचालन बंद करने की हिदायत दी है । नोटिस में कहा गया है कि प्रबंधक द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के बिंदु पांच के अनुसार बिना मान्यता के स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो दंडनीय अपराध है ।नोटिस के अनुसार एक सप्ताह के भीतर स्कूल का संचालन बंद नहीं करने की स्थिति में स्कूल पर एक लाख तक का जुर्माना तथा उल्लंघन जारी रखने की दशा में प्रतिदिन एक हजार का जुर्माना देना होगा।
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खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने जन शिकायत के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण किया। मान्यता संबंधित अभिलेख नहीं दिखाई जाने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधक को नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर विद्यालय का संचालन बंद करने की हिदायत दी है । नोटिस में कहा गया है कि प्रबंधक द्वारा निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के बिंदु पांच के अनुसार बिना मान्यता के स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो दंडनीय अपराध है ।नोटिस के अनुसार एक सप्ताह के भीतर स्कूल का संचालन बंद नहीं करने की स्थिति में स्कूल पर एक लाख तक का जुर्माना तथा उल्लंघन जारी रखने की दशा में प्रतिदिन एक हजार का जुर्माना देना होगा।
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