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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा जुर्माना

Thu, 06 Sep 2018 12:47 AM IST
Updated Thu, 06 Sep 2018 12:47 AM IST
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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा जुर्माना
अमरोहा। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग की पैरवी पर चौदह मामलों में आदेश जारी कर दिए। मिलावटी और अधोमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा।
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बुधवार को अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी ने पंकज कुमार गुप्ता मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पैरवी में कुल 14 वादों में 2 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है। खाद्य मानकों के विपरीत छेना रसगुल्ला बनाने वाले अनीश पर पंद्रह हजार और नासिर पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा है। वहीं अधोमानक दूध बेचने वाले दिवाकर सिंह, नजरे आलम, तारीख, मुनजिद, डोरी सिंह निवासी पैगंबरपुर, प्रेमदत्त सभी पर दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दूध विक्रेता देवेंद्र सिंह को भी पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले वसीम पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। साथ ही गोपाल जी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड चिलिंग सेंटर अतरासी रोड को भी पचास हजार रुपये जुर्माना देना होगा। मिलावटी दूध बेचने के मामले में सर्वेश कुमार पर सर्वाधिक पचास हजार रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं। मिथ्या छाप नमकीन बेचने के मामले में मोहम्मद अकरम पर बीस हजार जुर्माना लगा है। मैदा के मामले में चरण सिंह पर दस हजार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि माह अगस्त में दो लाख अस्सी हजार रुपये जुर्माना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जमा हुआ है।
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