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किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Fri, 21 Oct 2022 12:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 12:42 AM IST
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20 years in prison for raping a teenager
किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा
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बिजनौर। विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाशचंद्र शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए संजीव उर्फ बिट्टू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से एक लाख 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नूरपुर क्षेत्र में एक लड़की नौ अगस्त 2016 को लापता हो गई थी। लड़की के पिता का कहना था कि उसकी लड़की को थाना स्योहारा के गांव रायपुर जमाल महिपत का आशु अपने साथी के साथ बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया था। आशु और उसका साथी अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। इस मामले में लड़की की बरामदगी होने के बाद लड़की ने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही थी। पुलिस ने इस मामले में आशु व संजीव उर्फ बिट्टू के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। आशु भी नाबालिग था। उसकी फाइल बाल न्यायालय में सुनवाई के लिए दी गई। संजीव उर्फ बिट्टू को धारा 363, 366, 376डी आईपीसी व पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है।
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