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बालिका से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास
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बालिका से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की कैद
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सूरज को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना नगीना देहात के गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 19 जून 2017 को दिन में 10 बजे जंगल में घास काटने उसके साथ गई थी। उसकी पुत्री उससे थोड़ी ही दूर पर अपने ही गन्ने के खेत में घास काट रही थी। तभी सूरज निवासी ग्राम मोल्हड़वाला उनके खेत में आ गया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। उसकी पुत्री द्वारा आवाज लगाने पर वह मौके पर पहुंची तो वह भाग गया। इस मामले में कोर्ट ने इस अपराध के लिए सूरज को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सूरज को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना नगीना देहात के गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 19 जून 2017 को दिन में 10 बजे जंगल में घास काटने उसके साथ गई थी। उसकी पुत्री उससे थोड़ी ही दूर पर अपने ही गन्ने के खेत में घास काट रही थी। तभी सूरज निवासी ग्राम मोल्हड़वाला उनके खेत में आ गया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। उसकी पुत्री द्वारा आवाज लगाने पर वह मौके पर पहुंची तो वह भाग गया। इस मामले में कोर्ट ने इस अपराध के लिए सूरज को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
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