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सवा लाख और किसान परिवार आएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में

Sun, 02 Jun 2019 12:04 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jun 2019 12:04 AM IST
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सवा लाख और किसान परिवार आएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में
बिजनौर। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही सभी किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने की घोषणा की है। जिले के तीन लाख से अधिक किसान परिवार पहले से ही इस योजना में शामिल हैं। सभी परिवारों को योजना का लाभ देने की घोषणा से करीब सवा लाख और परिवार इस योजना में जुड़ जाएंगे। जल्दी ही इस योजना पर काम शुरू होने का अनुमान है।
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इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए लघु व सीमांत किसानों को छह हजार रुपये सालाना अनुदान की घोषणा की थी। यह राशि तीन किस्तों यानि दो-दो हजार रुपये में किसानों को दी जा रही है। केंद्र सरकार की इस घोषणा पर तेजी से काम शुरू किया गया। केंद्र की घोषणा के अनुसार 25 बीघा तक जमीन वाले लघु व सीमांत किसानों को योजना से जोड़ा गया था। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने अब हर किसान परिवार को इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। हालांकि इसमें भी नियम-शर्तें लागू होंगी, लेकिन फिर भी इस योजना में जिले के कम से कम सवा लाख किसानों के शामिल होने की बात कही जा रही है।
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परिवार को इकाई मानकर मिलेगा लाभ
अगर पति-पत्नी या उनके नाबालिग बच्चों के नाम अलग-अलग जमीन है तो उन्हें जोड़कर एक इकाई माना जाएगा। अगर वे तीनों अब भी लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आएंगे तो उनमें से किसी एक को ही पात्र मानकर योजना का लाभ दिया जाएगा।
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अंश निर्धारण से बनेगी पात्रता
अगर एक ही खाते में आठ हेक्टेयर जमीन है और उसमें छह अलग-अलग परिवार हैं तो अंश निर्धारण के आधार पर किसानों को लघु व सीमांत श्रेणी में रखा जाएगा। अंश निर्धारण के आधार पर ही किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

ये नहीं होंगे पात्र
योजना में भूतपूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व या वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री या भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोक सभा/राज्यसभा/विधान परिषद, भूतपूर्व या वर्तमान नगर नगर महापालिका के मेयर या भूतपूर्व या वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पात्र नहीं हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी, आयकर का भुगतान करने वाले, मासिक पेंशन दस हजार से अधिक पाने वाले, पेशेवर चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए या आर्किटेक्ट भी योजना में पात्र नहीं होंगे।
योजना पर काम शुरू
उपनिदेशक कृषि जेपी चौधरी के अनुसार शासनादेश के अनुसार योजना पर कार्य किया जाएगा। किसानों की सूची देखी जा रही है।
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