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लज्जा भंग की कोशिश करने वाले को चार साल की सजा
Updated Sat, 11 Aug 2018 12:40 AM IST
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दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की सजा
बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमोद कुमार गंगवार ने एक युवती से दुष्कर्म के इरादे से पकड़ने व दांती से वार कर घायल करने के आरोपी अशोक कुमार को चार वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार थाना धामपुर के एक गांव की युवती सात जनवरी 2013 को खेत पर गन्ना छीलने गई थी। उसके साथ उसका भाई भी था। गांव बक्शनपुर निवासी अशोक कुमार ने युवती को जंगल में दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। युवती ने जब विरोध किया तो अशोक कुमार ने उस पर दांती से वार कर घायल कर दिया। एडीजीसी महफूज चौधरी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में अशोक कुमार को युवती की लज्जा भंग करने की कोशिश में दो वर्ष की तथा दांती मारकर घायल करने के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। कोर्ट ने 20 हजार के अर्थदंड में से दस हजार की राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
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बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमोद कुमार गंगवार ने एक युवती से दुष्कर्म के इरादे से पकड़ने व दांती से वार कर घायल करने के आरोपी अशोक कुमार को चार वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार थाना धामपुर के एक गांव की युवती सात जनवरी 2013 को खेत पर गन्ना छीलने गई थी। उसके साथ उसका भाई भी था। गांव बक्शनपुर निवासी अशोक कुमार ने युवती को जंगल में दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। युवती ने जब विरोध किया तो अशोक कुमार ने उस पर दांती से वार कर घायल कर दिया। एडीजीसी महफूज चौधरी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में अशोक कुमार को युवती की लज्जा भंग करने की कोशिश में दो वर्ष की तथा दांती मारकर घायल करने के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। कोर्ट ने 20 हजार के अर्थदंड में से दस हजार की राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।